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| कर्मचारियों के लिए GOOD NEWS! EPFO ने बदल दिया PF से जुड़ा ये महत्त्वपूर्ण नियम | 
EPFO द्वारा पीएफ खातों के ट्रांसफर के नियमों में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से...
नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि कई अहम नए नियम लागू हो रहे हैं. ऐसा ही एक नियम है पीएफ खाते से जुड़ा हुआ और 1 अप्रैल को कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) द्वारा एक नया नियम पेश किया गया था। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम के मुताबिक पीएफ अकाउंट को  Auto Transfer कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप नौकरी बदलते हैं तो 1 अप्रैल से आपका पीएफ अकाउंट (PF Account) अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा।
पहले EPF Account को Transfer कराना होता था:
पहले, जब भी आप नौकरी बदलते थे तो UAN में नए पीएफ खाते जोड़े जाते थे। नौकरी बदलने के बाद आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर अपना ईपीएफ अकाउंट मर्ज कराना होता था। नहीं, अब आपको अपने पीएफ खाते को मर्ज या ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ये नौकरी बदलने के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 12% प्रतिशत ईपीएफ खाते में योगदान करना होता है और इतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा भी किया जाता है। भविष्य में कर्मचारी को पेंशन का भुगतान इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा।
