सावधान! PF खाताधारकों ने 31 दिसंबर तक नहीं किया यह काम, तो फंसा रह सकता है पैसा!


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को लॉकडाउन के दौरान पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। साथ ही ईपीएफओ मामलों का तेजी से निस्तारण कर रहा है। इस बीच ईपीएफओ ने फिर स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में बिना ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) दाखिल किए आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएफ खाताधारक अपने खाते में ई-नॉमिनेशन के जरिए परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है। ई-नामांकन के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन का दावा करने में लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ई-नॉमिनेशन के मामले में नॉमिनी खाताधारक की मृत्यु के समय ऑनलाइन क्लेम कर सकेगा।

नॉमिनी नहीं जोड़ा तो फंस जाएगा पैसा

अगर पीएफ खाताधारक अपने नॉमिनी का चयन नहीं करता है तो उसका फंड फंस सकता है। दरअसल, ईपीएफओ ने पिछले साल इस सेवा की शुरुआत की थी। उसके बाद से खाताधारकों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। लेकिन, अब ईपीएफओ इसमें एक शर्त जोड़ने की योजना बना रहा है। अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ खाते में नॉमिनी नहीं जोड़ता है तो वह अपना पीएफ नहीं निकाल पाएगा। किसी भी दावे का निपटारा नहीं होगा। क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन कराना होगा।

ई-नामांकन का उपयोग कैसे करें?

सदस्य ईपीएफओ के 'सदस्य सेवा पोर्टल' पर अपने खाते में लॉग इन करके ई-नामांकन सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ई-नॉमिनेशन के लिए यह जरूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) एक्टिवेट हो। इसके अलावा मेंबर सर्विस पोर्टल पर आपका फोटो होना जरूरी है। इसके अलावा आपका UAN भी आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार लिंक होने पर ही खाते को ओटीपी के जरिए वेरिफाई किया जाएगा।



ई-नॉमिनेशन के नियम क्या हैं?

ईपीएफओ के मुताबिक, भविष्य निधि खाताधारक केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही ई-नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेट कर सकता है। हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता हैं। लेकिन, अगर कोई परिवार है, तो किसी और के नामांकित होने पर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ई-नॉमिनेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी का स्कैन फोटो पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

क्या ध्यान रखना है

EPFO ने ई-नॉमिनेशन को लेकर सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर के मुताबिक, जिन सदस्यों ने नॉमिनेट नहीं किया है, उन्हें ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अपने अकाउंट में लॉग इन करते ही एक मैसेज मिलेगा। यहां ध्यान रखें कि ऑनलाइन पेंशन दावा दाखिल करना भी नामांकन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
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