|  | 
| Income Tax Return: इनकम टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन मिलने लगे फॉर्म, जानिए आपके लिए कौन सा है सही फॉर्म | 
Income Tax Return: देशभर में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। इसके अलावा, आयकर विभाग ने अप्रैल में करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जारी की। आयकर विभाग ने कर (Income Tax) भुगतान के लिए ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध किये है। इसका मतलब है कि करदाता अब चाहें तो टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए फॉर्म ITR-1, ITR-2 और ITR-4 प्रदान किए हैं। कृपया ध्यान रखें कि ये सभी फॉर्म व्यक्तियों (individuals), पेशेवरों (professionals) और छोटे व्यवसाय मालिकों (small business people) के लिए हैं। जो सभी करदाता इन फॉर्मों को पूरा करने के पात्र हैं,  वो अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
टैक्स रिटर्न (Tax Returns) दाखिल करना बहुत कठिन काम है। कई लोग इसके लिए मदद के लिए पेशेवरों (professionals) की ओर रुख करते हैं। हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो खुद ही आईटीआर (ITR) दाखिल करते हैं। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद दाखिल करना चाहते हैं तो पहली चिंता यह है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म (ITR Form) भरना चाहिए।
किसे कौन सा ITR फॉर्म भरना होगा?
इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कई तरह के फॉर्म होते हैं। यदि आप गलत फॉर्म का उपयोग करके रिटर्न जमा करते हैं, तो आयकर विभाग इसे अस्वीकार कर सकता है और इसे दोषपूर्ण घोषित कर सकता है।
आईटीआर-1 (ITR-1)
अगर आपकी आय 50 लाख रुपये तक है तो आप इस फॉर्म का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, आय का स्रोत वेतन, पारिवारिक पेंशन या घर होना चाहिए। कृषि से आय 5,000 रुपये तक होने पर भी आईटीआर-1 दाखिल किया जा सकता है।  हालाँकि, यदि आप किसी कंपनी के निदेशक हैं या किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में आपके शेयर हैं, तो आप यह फॉर्म नहीं भर सकते। कर्मचारी तब तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते जब तक उन्हें अपनी कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिल जाता।
आईटीआर 2 (ITR 2)
जिनकी कमाई 50 हजार रुपये से ज्यादा है। आप यह फॉर्म भर सकते हैं। एक से अधिक आवासीय संपत्ति, निवेश पर पूंजीगत लाभ या हानि, 10 लाख रुपये से अधिक की लाभांश आय और 5,000 रुपये से अधिक की कृषि आय का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि राहत कोष में ब्याज मिलता है तो भी वही फॉर्म भरना होगा।
आईटीआर 3 (ITR 3)
यदि आप कंपनी के मुनाफे से कमाते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना होगा। ITR-1 और ITR-2 में उल्लिखित सभी आय का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। शेयरों या अचल संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ के साथ-साथ ब्याज या लाभांश से आय के लिए भी यही फॉर्म भरना होगा।
आईटीआर 4 (ITR 4)
इसे सुगम के नाम से भी जाना जाता है। यह फॉर्म 50 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यवसायों के लिए है। उन लोगों के लिए जो 44 AD, 44 ADA या 44AE जैसी धाराओं के अंतर्गत आने वाली आय अर्जित करते हैं।