पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा (PAN-Aadhaar Linking Deadline) : पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar) से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। पैन-आधार (PAN Card-Aadhaar Card) को आपस में लिंक करना अनिवार्य है (पैन-आधार लिंकिंग लास्ट डेट)। नहीं तो पैन कार्ड (PAN Card) अमान्य हो जाएगा। वित्तीय लेनदेन अमान्य (निष्क्रिय) पैन के माध्यम से नहीं किया जाएगा, जहां पैन दिखाना आवश्यक है। इसके साथ ही आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा।
1000 रुपए जुर्माने का नया प्रावधान (New provision of fine of 1000 rupees)
संसद में पेश किए गए वित्त विधेयक के मुताबिक आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में एक और नई धारा जोड़ी गई है। यह धारा पैन-आधार लिंक (PAN Card-Aadhaar Card Link) को लेकर ही जोड़ी गई है। यदि पैन-आधार को आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) में जोड़ी गई धारा 234H से लिंक नहीं किया गया है, तो 1000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। आयकर अधिनियम में जोड़े गए नए प्रावधान (New Provision) के तहत सरकार  (Government) पैन और आधार को लिंक न करने पर जुर्माने की राशि तय समय सीमा तक तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
 
  
10000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता हैं! (You may also have to pay a fine of Rs 10000!)
पैन-आधार लिंक के अभाव में, पैन कार्ड को अमान्य घोषित (invalid) कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भी वित्तीय लेनदेन (financial transaction) में अमान्य पैन कार्ड का उपयोग करता है, तो उस पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर रद्द किए गए पैन कार्ड का दूसरी बार इस्तेमाल किया जाता है, तो जुर्माना राशि अधिक भी हो सकती है। यह जुर्माना तय करने का अधिकार आयकर अधिकारी (Income Tax Officer) के पास होगा। आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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पैन-आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है? (Why is it necessary to link PAN-Aadhaar?)
धारा 139AA के तहत, प्रत्येक नागरिक को आयकर रिटर्न और पैन कार्ड बनाने के लिए आवेदन में आधार संख्या प्रदान करनी होगी। वहीं, उन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है, जिन्हें 1 जुलाई 2017 तक पैन आवंटित किया गया था और वे आधार नंबर पाने के पात्र हैं।
 
