PAN Card को Aadhar कार्ड से लिंक करने का आसान तरीका । How to Link PAN with Aadhar in Hindi


    आधार (Aadhar) को पैन (PAN) से लिंक करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अगर आपका आधार पैन से लिंक नहीं है, तो आपका आयकर रिटर्न जमा नहीं किया जाएगा। साथ ही, अगर आपको रु. 50000 या उससे ज्यादा रकम का बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको अपना पैन और आधार लिंक करना ही होगा। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार ने कई तरीके भी बताए हैं, जो आप आगे जान सकते हैं।

ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करें

आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:

चरण 1: अपना पैन और आधार लिंक करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं
PAN Card को Aadhar कार्ड से लिंक करने का आसान तरीका । How to Link PAN with Aadhar in Hindi


चरण 2: फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें

चरण 3: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें

चरण 4: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। 

चरण 5: यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म का वर्ष अंकित है (I have only year of birth in Aadhaar card), तो आपको बॉक्स पर टिक करना होगा

चरण 6: इसके बाद आपको एक और बॉक्स पे क्लिक करना जहाँ लिखा हैं - I agree to validate my Aadhaar details

चरण 7: “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें

चरण 8: आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा

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एसएमएस (SMS) भेजकर आधार को पैन से लिंक करें

अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए इस चरण का पालन करें:

• आपको संदेश को एक ही प्रारूप में लिखना होगा

• UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर>

• इस एसएमएस (SMS) को अपने पंजीकृत (Registered) मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें

• अगर आपका आधार नंबर 1111 2222 3333 4444 है और आपका पैन VWXYZ4321A है, तो आपको UIDPAN 1111222233334444 VWXYZ4321A टाइप करना होगा और इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजना होगा।



पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का महत्व

सभी पैन कार्ड धारकों के लिए निम्नलिखित कारणों से पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत महत्वपूर्ण है:

• जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें 30 जून 2021 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सरकार ने सभी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

• पैन को आधार से जोड़ने से एक ही नाम से जारी कई पैन कार्ड के मुद्दे से निपटने में मदद मिलेगी

• अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आप आयकर रिटर्न फॉर्म नहीं भर सकते हैं

• उपयोगकर्ता भविष्य में संदर्भ के लिए उस पर लगाए गए कर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेगा


संबंधित सवाल

प्रशन: मेरे पास आधार नहीं है। क्या मैं अब भी अपना टैक्स रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूं?

उत्तर: हां, आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन यह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपका आधार पैन से लिंक नहीं हो जाता।

प्रशन: क्या एनआरआई (NRI) को ई-फाइल करने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है?

उत्तर: एनआरआई को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रशन: पैन और आधार को लिंक करने की आवश्यकता किसे है? क्या होगा अगर मेरी आय कर सीमा से कम है?

उत्तर: अगर किसी व्यक्ति की आय कर योग्य सीमा से कम है तो भी उसे अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। अन्यथा, यह निष्क्रिय हो जाएगा।

प्रशन: आधार-पैन लिंकिंग कब अनिवार्य नहीं है?

उत्तर: आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई है यदि:

• आप एक एनआरआई हैं,

• आप असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के निवासी हैं।

• आप विदेशी नागरिक हैं जो भारत में रहते हैं।

• आप वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं
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