PayTM और Snapdeal को खराब प्रोडक्ट बेचने के मामले में 1-1 लाख रुपये का जुर्माना!


    ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों का समय बचता है। लेकिन अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल और स्नैपडील पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पेटीएम मॉल को लगा झटका

सीसीपीए ने दोनों कंपनियों को बेचे गए सामान को वापस लेने के साथ-साथ उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का आदेश दिया है, बिना मानक के प्रेशर कुकर बेचने पर जुर्माना लगाया है। दरअसल, सीसीपीए ने अपने दो अलग-अलग आदेशों में पेटीएम ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (पेटीएम मॉल) और स्नैपडील प्राइवेट लिमिटेड को खराब प्रेशर कुकर बेचने का दोषी पाया है।

ग्राहक ने शिकायत की

एक ग्राहक ने ऑनलाइन शॉपिंग के तहत प्रेशर कुकर खरीदा था। जिसकी गुणवत्ता को लेकर ग्राहक ने शिकायत की थी। सीसीपीए ने पाया कि प्रेशर कुकर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानकों के अनुसार नहीं थे और घरेलू प्रेशर कुकर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-2020 (क्यूसीओ) के मानदंडों का पालन नहीं करते थे।


पेटीएम मॉल की थी जानकारी

आपको बता दें कि प्रिस्टिन और क्यूबा कंपनी के प्रेशर कुकर को पेटीएम मॉल ने अपना प्लेटफॉर्म दिया था। यानी इन उत्पादों को पेटीएम मॉल पर बेचा जा रहा था। जबकि इस उत्पाद के उत्पाद विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें आईएसआई मार्क नहीं है। यानी यह जानते हुए कि पेटीएम मॉल ने घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा।

स्नैपडील दे सकता है चुनौती 

स्नैपडील ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह केवल एक बिचौलिया है और यह विक्रेता के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे सामग्री से संबंधित जानकारी दे। इस पर रेगुलेटर ने कहा कि आप अपने प्लेटफॉर्म पर हर ट्रांजैक्शन से मुनाफा कमाते हैं, ऐसे में कंटेंट से जुड़े ऐसे मामले सामने आने पर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते. स्नैपडील ने भी इसे और चुनौती देने की बात कही है।

सीसीपीए ने आदेश दिया

इसके बाद, सीसीपीए ने 25 मार्च के अपने आदेश में, पेटीएम मॉल को अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले 39 प्रेशर कुकर के बारे में सभी उपभोक्ताओं को सूचित करने, प्रेशर कुकर वापस लेने और उपभोक्ताओं को उनकी कीमतें वापस करने के लिए कहा है। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट 45 दिनों के भीतर देने को कहा गया है.


पहले भी जारी हो चुके हैं नोटिस

गौरतलब है कि इससे पहले भी बीआईएस मानकों की अनदेखी करते हुए प्रेशर कुकर बेचने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इनमें Amazon, Flipkart, Snapdeal, ShopClues और Paytm Mall शामिल हैं। इतना ही नहीं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि बीआईएस ने बिना आईएसआई मार्क वाले 1,032 प्रेशर कुकर जब्त किए हैं।
और नया पुराने