केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है। इससे पहले भी 2 बार आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। 
1 जुलाई 2023 के बाद जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे वो निष्क्रिय हो जायेंगे।
निष्क्रिय पैन कार्ड को ₹1000 रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है।
