कटे-फटे नोट बदलने से बैंक ने कर दिया इनकार! तो जानिए कहां करनी हैं शिकायत और क्या हैं हमारे अधिकार


    आम आदमी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आरबीआई ने उनके लिए क्या प्रावधान किए हैं। नियम-कायदों के मुताबिक आप बैंक में कटे-फटे नोटों को आसानी से बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (The Reserve Bank of India) ने भी कटे-फटे नोटों (mutilated notes) के लिए गाइडलाइन तैयार की है। कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप होम ब्रांच में ही जाएं। अगर आपकी बैंक शाखा (bank branch) नोट बदलने से मना करती है तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि नोट जितना खराब होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी।

जानिए क्या हैं नोट बदलने से जुड़े अहम नियम?

1. छोटे मूल्यवर्ग के नोट (Small denomination notes)

5, 10, 20, 50 के फटे नोट जैसे छोटे नोट, जिनमें से कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको बदले में यह नोट मिल जायेंगे।

2. उच्च मूल्य के नोट्स (High Value Notes)

अगर फटे नोटों की संख्या 20 से अधिक है, तो और अगर नोटों की कीमत 5000 रुपये से अधिक है, तो आपको इसके लिए शुल्क देना होगा।

3. सुरक्षा संकेत (Safety Signs)

नोट बदलने का महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि सुरक्षा चिन्ह जैसे सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हैं, तो बैंक ऐसे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकता है।

4. आरबीआई को लिखें (Write to RBI)

अगर आपके पास जो नोट हैं, वे बहुत फटे हुए हैं, कई टुकड़ों में हैं, तो आपको इन नोटों को डाक से आरबीआई की शाखा में भेजना होगा। जहां अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नोट की कीमत कितनी है, जैसी जानकारी देना जरूरी है।


फटे नोट का क्या होता है? What happens to a torn note?

आरबीआई इन नोटों को इस्तेमाल से हटाता है, इन नोटों के बदले में नए नोट छापने की जिम्मेदारी भी भारतीय रिजर्व बैंक की होती है। इन नोटों को छोटे टुकड़ों में पीसकर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जो बाद में कागज के अन्य सामान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
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